शिमला
उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शिमला आदित्य नेगी ने आदेश पारित करते हुए जानकारी दी कि जिला में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, एकेडमिक व सभी प्रकार की खेलों तथा शादी /विवाह समारोह में लोगों के एकत्रीकरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है
उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के अधिकारियों व टास्क फोर्स कमेटी द्वारा निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आयोजनकर्ता 50 लोगों की अधिकतम सीमा की अनुमति का पालन नहीं कर रहे हैं। आयोजन जानबूझकर शादी विवाह समारोह को दो-तीन दिन तक बढ़ा रहे हैं और लोगों को लंच व धाम पर एकत्रित कर रहे हैं जिससे लोगों में तेजी से संक्रमण फैल रहा है।
उन्होंने कहा कि नए आदेशों के अनुसार कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए अब शादी विवाह समारोह में परिवार के सदस्यों को मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के एकत्रीकरण की अनुमति होगी और समारोह किसी भी हालत में एक दिन से अधिक नहीं होगा ।समारोह में आयोजन कर्ता को संबंधित उपमंडल अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा तथा डीजे चलाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होगी । समारोह में धाम और सामुदायिक रसोई पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा ।
उन्होंने कहा कि पुलिस व संबंधित उप मंडल अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह इन आदेशों की अनुपालन सुनिश्चित करें करवाएं । उन्होंने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं और आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे ।
उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वह कोरोना के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 की रोकथाम के लिए समय-समय पर जारी किए गएआदेशो की अनुपालन सुनिश्चित करें और कोरोना संक्रमण को रोकने में अपना सहयोग दें।
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